PICS: हट गई रोक, अब कराइए नर्सरी एडमिशन

PICS: दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक हटाई, नर्सरी दाखिले की बहाली के लिए रास्ता साफ

अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को नर्सरी प्रवेश पर लगी रोक हटा दी और कुछ निर्देशों के साथ इसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया. इन निर्देशों में पड़ोसी श्रेणी के तहत ड्रा में चयनित बच्चों को प्रवेश देना शामिल है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाम को अंतरिम आदेश पारित किया, ‘‘पड़ोस श्रेणी में 70 अंक पाने वाले और ड्रा में चयनित अपीलकर्ताओं में फेरबदल नहीं किया जाएगा. उन्हें प्रवेश दिया जाएगा’’. पीठ ने लगभग पूरे दिन दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की. पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि एक से अधिक स्कूलों में ड्रा के विजेता बच्चों को एक स्कूल चुनना होगा और उन्हें नौ अप्रैल को या उससे पहले अन्य सीटें छोड़नी पड़ेंगी. वरना, उनका किसी भी स्कूल में प्रवेश का अधिकार छिन जाएगा.

 
 
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