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- PICS: हट गई रोक, अब कराइए नर्सरी एडमिशन

न्यायमूर्ति अहमद ने कहा, ‘‘इस तरह की भाषा का उपयोग नेताओं के खिलाफ कीजिए, अदालत के खिलाफ नहीं. मैंनें बातें पूरे धैर्य के साथ सुनी हैं. मैं कह सकता हूं कि देश में कोई भी इस तरह धैर्यपूर्वक नहीं सुन सकता. सामान्य रूप से मैं आपा नहीं खोता’’. इससे पहले, अदालत ने छह मार्च के एकल पीठ के आदेश के अनुरूप नर्सरी कक्षाओं के लिए प्रवेश के लिए नये सिरे ड्रा करने का रोक लगाई थी.
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