गोपाल कांडा पर अप्राकृतिक सेक्‍स का आरोप

गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा पर लगा अप्राकृतिक सेक्‍स का आरोप

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी गोपाल कांडा और उनके सहयोगी अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं. अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार, आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी के अलावा आईटी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. वहीं इस केस को सुनवाई के लिए एमसी गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. कांडा और चड्ढा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना), 120 बी (आपराधिक षडयंत्र रचना), 506 (आपराधिक रूप से किसी को डराना), 201 (सबूत मिटाना), 467 (मूल्यवान वस्तु की धोखाधड़ी करना), 468 (धोखा देने के उद्देश्य से जालसाजी करना), 469 (किसी की छवि बिगाड़ने के लिए जालसाजी करना), और 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं. कांडा और अरुणा पर आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत भी आरोप तय हुआ है, जिसमें कम्प्यूटर हैक करने से जुड़े मामले दर्ज किए जाते हैं. कांडा और अरुणा 18 अगस्त, 2012 से न्यायिक हिरासत में ही हैं.

 
 
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