ओमप्रकाश-अजय चौटाला को 10 साल की सजा

ओमप्रकाश-अजय चौटाला को शिक्षक घोटाले में 10 साल की सजा

दिल्ली में रोहिणी की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के दोषी ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई. इस केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोग आरोपी हैं. उधर, चौटाला के समर्थक रोहिणी कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं. उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं. हंगामा लगातार जारी है. दोषियों में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र विधायक अभय चौटाला, विधायक शेर सिंह बड़शामी और दो आइएएस अधिकारी भी शामिल हैं. चौटाला परिवार ने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील का फैसला किया है, जबकि उनकी पार्टी इस मामले में सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बीते बुधवार को ही अदालत ने इन लोगों को दोषी करार देकर तिहाड़ जेल भेज दिया था. सभी लोगों पर 1999-2000 में हरियाणा के 18 जिलों में हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों की भर्ती करने का आरोप था. आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अजय चौटाला दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को जीबी पंत अस्पताल में भर्ती होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है.

 
 
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