आसाराम को नहीं मिली राहत

उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज की

आसाराम बापू की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने यह आदेश देते हुए बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी की दलीलों को खारिज कर दिया. जेठमलानी ने दलील दी कि धारा 376:2 (एक लड़की का बलात्कार जब उसकी आयु 12 वर्ष से कम हो) और अन्य के तहत आरोप अनावश्यक हैं. उन्होंने पीड़िता के आरोपों पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि वह अपने माता पिता के साथ स्वयं आसाराम के आश्रम में आई थी.

 
 
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