RTE: स्कूलों में सीट आरक्षण पर नहीं हो रहा अमल

RTE: दिल्ली के स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षण पर नहीं हो रहा ठीक अमल

छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू हुए चार वर्ष गुजर जानने के बाद भी स्कूलों में पिछड़े और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान पर अमल नहीं हो रहा है. इंडस एक्शन और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के ताजा अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में 4 प्रतिशत से कम अभिभावकों को इस बात की जानकारी है कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहत समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान है. संगठन के संयोजक तरूण चेरूकुरी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून, 2009 की धारा 12 (1)(सी) के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल किया जाए तब इससे करीब एक करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे में आ सकते हैं. लेकिन जागरूकता फैलाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इसका समुचित फायदा नहीं मिल पा रहा है.

 
 
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