सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन की जांच के मामले में उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना खारिज की
सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार की वह अधिसूचना खारिज कर दी जिसके तहत मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन की जांच की इजाजत सीबीआई से वापस ले ली गई थी.
CBI ने उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना खारिज की (फाइल फोटो) |
सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान सीबीआई को इस मामले की जांच की इजाजत दी गई थी.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई इजाजत वापस लेने वाली उत्तराखंड सरकार की ताजा अधिसूचना पर कानूनी विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया.
कानूनी विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि यह अधिसूचना कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है और इसलिए सीबीआई मामले में अपनी प्रारंभिक जांच (पीई) जारी रखेगी.
सीबीआई ने उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए 29 अप्रैल को पीई दर्ज की थी जिसमें रावत कांग्रेस के बागी विधायकों को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान उनका समर्थन करने की एवज में कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश कर रहे थे .
एजेंसी ने नौ मई को रावत को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने और वक्त की मांग की थी . इसके बाद वह बहुमत परीक्षण में जीत गए और सत्ता पर फिर से काबिज हो गए .
रावत ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को नकारते हुए स्टिंग वाले वीडियो को फर्जी करार दिया है.
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