सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण का सुझाव

Last Updated 04 May 2016 06:14:46 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में शीर्ष अदालत की देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केन्द्र सरकार से हिदायत लें.


सुप्रीम कोर्ट

केन्द्र की हिदायत से अदालत को बुधवार को अवगत कराया जाए.

राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई को अदालत ने बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया. जस्टिस दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया था.

लेकिन बेंच ने मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे इस मामले से संबंधित पक्षों को बताया कि वह आज इस पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि जस्टिस सिंह दोपहर दो बजे मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही एक अन्य बेंच में शामिल होंगे.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बेंच ने अपने सुझाव को दोहराया कि केन्द्र को असल स्थिति का पता लगाने के लिए अपने निरीक्षण में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर विचार करना चाहिए.

अदालत ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लें और अदालत को बुधवार को इसके बारे में बताएं. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को निरस्त कर दिया गया था.

इसके साथ ही राज्य में केंद्र के शासन की बहाली के साथ वहां चल रहे राजनीतिक नाटक में एक नया मोड़ आ गया था. 27 अप्रैल को अदालत ने अगले आदेशों तक इस रोक को आगे बढ़ा दिया था और इसके साथ ही उसने सात सवाल तय किए थे.

सहारा न्यूज ब्यूरो


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