उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई गुरुवार को
उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने संबंधी स्पीकर के आदेश को चुनौती देती याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है.
उत्तराखंड: बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई (फाइल फोटो) |
इसके बाद ही तय होगा कि सभी बागी सदस्य विधायक रहेंगे या नहीं. विधानसभा से बर्खास्त किए जाने के बाद सभी बागी विधायक हाईकोर्ट की शरण में हैं.
आपको बता दें कि इन विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हरीश रावत के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है.
इस मामले पर 3 मई को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा. तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से जुड़े सात सवाल तय किए और केंद्र से उनका जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सवाल में पूछा, क्या राज्यपाल सदन में शक्ति परीक्षण के लिए अनुच्छेद 175(2) के तहत मौजूदा तरीके से संदेश भेज सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के उद्देश्यों के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना प्रासंगिक मुद्दा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति केंद्रीय शासन लगाने के लिए विधानसभा की कार्यवाही पर गौर कर सकते हैं.
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