नैनीताल हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों के लिए प्रयुक्त हुड़दंगी शब्द हटाया
नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलकारियों के लिए इस्तेमाल हुए राउडीज (हुड़दंगी) शब्द को हटा दिया है.
नैनीताल हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों के लिए प्रयुक्त हुड़दंगी शब्द हटाया |
हाईकोर्ट के 26 अगस्त 2013 के फैसले में सुधार का राज्य आंदोलकारियों ने स्वागत किया है. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र जुगरान व उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती आदि ने नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे 50 लाख प्रवासी उत्तराखंडियों की भावनाओं का सम्मान बताते हुए हाईकोर्ट का आभार जताया है.
नैनीताल हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष न जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता की पीठ ने जब राज्य आंदोलकारियों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगाई थी तो उन्होंने अपने फैसले में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए राउडीज यानी हुड़दंगी शब्द का प्रयोग किया था जिस पर आंदोलकारियों को घोर आपत्ति थी.
अब 25 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण के मामले की सुनवाई करते हुए आंदोलकारियों के लिए प्रयुक्त इस शब्द को गलत मानते हुए 26 अगस्त 2013 के आदेश में से उसे हटाने का फैसला लिया है.
रविंद्र जुगरान का कहना है कि यह उत्तराखंड के शांतिपूर्ण, अहिंसावादी राज्य निर्माण आंदोलन की जीत है. ठीक इसी तरह नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में नैनीताल हाईकोर्ट ने दो अक्टूबर 1994 के मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य अभियुक्त अनंत कुमार सिंह को दोषमुक्त करार दिया था लेकिन बाद में फैसले के कड़े जनविरोध के बीच उसी खंडपीठ को अपना फैसला बदलना पड़ा.
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