नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही खुलेंगे रैंकर्स परीक्षा परिणाम

Last Updated 27 Feb 2015 05:10:22 PM IST

रैंकर्स उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी, मगर परीक्षा के परिणाम पर उच्च न्यायालय के आदेश तक रोक रहेगी.


निर्धारित तिथि पर होगी रैंकर्स परीक्षा
इस आशय का निर्णय नैनीताल उच्च न्यायालय ने देहरादून निवासी मान सिंह नेगी व अन्य की याचिका पर लिया है. उन्होंने हाई कोर्ट में रैंकर्स परीक्षा को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिया था कि वह अधिष्ठान समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के हर पहलू की जांच कर यथोचित निर्णय लेंगे.
 
इसके अलावा पदोन्नति की प्रक्रिया को अधिकारिक तौर पर जारी करेंगे. याची का तर्क था कि पुलिस महानिदेशक व प्रमुख सचिव ने उच्च न्यायालय के पूर्व पारित निर्णय को ध्यान में रखे बिना पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक मार्च को रैंकर्स उपनिरीक्षक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है.
 
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए परीक्षा को निर्धारित तिथि पर ही आयोजित करने का आदेश दिया है.  



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