उत्तराखंड फर्जी मुठभेड़ : सीबीआई को हाई कोर्ट का नोटिस
उत्तराखंड पुलिस के 17 कर्मियों में से एक की अंतरिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया.
सीबीआई को हाई कोर्ट का नोटिस (फाइल फोटो) |
देहरादून में 2009 में हुयी एक फर्जी मुठभेड़ में एमबीए की पढ़ाई कर रहे 22 साल के छात्र की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिए गये उत्तराखंड पुलिस के 17 कर्मियों में से एक की अंतरिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया.
न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसे इस दावे को सत्यापित करने का निर्देश दिया जिसमें दोषी और याचिकाकर्ता विकास चंद्र बलूनी ने फरवरी में अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.
बलूनी ने 14 फरवरी से अगले एक महीने के लिये जमानत मांगी है ताकि वह अपनी बहन की शादी में शामिल हो सके.
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बलूनी के दावों की जांच कर सुनवाई की अगली तारीख यानी नौ फरवरी तक अपनी रिपोर्ट दे. निचली अदालत ने पिछले साल नौ जून को उत्तराखंड पुलिस के 17 कर्मियों को छात्र रणबीर सिंह की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. तीन जुलाई 2009 को रणबीर की हत्या की गई थी.
एक पुलिसकर्मी को हत्या एवं साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया था लेकिन दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में उसे दोषी करार दिया गया था.
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