सड़क घपले में चार अभियंता निलंबित

Last Updated 01 Feb 2015 05:52:19 AM IST

चमोली जिले में सड़क निर्माण कार्य में घपले के मामले में शासन ने तीन अधिशासी अभियंताओं व एक अपर सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया है.


सड़क घपले में चार अभियंता निलंबित

चमोली जिले के लोक निर्माण विभाग के पीएमजीएसवाई खंड, पोखरी के तहत उडामांडा-रौंता मोटर मार्ग के फेज-5 के निर्माण कार्य में घपले के मामले में शासन ने तीन अधिशासी अभियंताओं व एक अपर सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया है.

जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लोनिवि, पोखरी (वर्तमान अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई-2 कर्णप्रयाग) नरेंद्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता निर्माण खंड, लोनिवि, पोखरी (अभी अधिशासी अभियंता, रा. मा, खंड बड़कोट) बलराम मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता निर्माण खंड, लोनिवि, पोखरी (सम्प्रति प्रभारी अधिशासी अभियंता एडीबी आपदा खंड चमोली) नवीन लाल वर्मा एवं अपर सहायक अभियंता (सम्प्रति अपर सहायक अभियंता, निर्माण खंड, रुड़की) राजकुमार को निलंबित किया गया है.

लोक निर्माण विभाग अनुभाग-1 के अनुभाग अधिकारी नागेश सिंह नेगी ने बताया कि अनियमितताओं को लेकर विभागाध्यक्ष की ओर से कराई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आख्या के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि  अभियंताओं ने गलत माप के आधार पर ठेकेदार को बिना कार्य के 26,98,91.00 रुपये का अधिक भुगतान किया.

इसके लिए प्रथमदृष्टया तत्कालीन संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अपर सहायक अभियंता को पूर्णरूप से दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है. मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के तहत 25 किमी सड़क का 697.92 लाख रुपये का अनुबंध मै. संजय कन्ट्रक्शन कंपनी, जौलीग्रांट के नाम गठित किया गया था.

इस अनुबंध के तहत कार्यस्थल पर जांच के दौरान 250 नग पैराफिट का भुगतान किया गया, मगर कार्यस्थल पर जांच के दौरान शून्य पाया गया. 85 स्कपर (510 रनिंग मीटर) की माप करते हुए भुगतान के विरुद्ध कार्यस्थल पर मात्र 91 रनिंग मीटर स्कपर ही बने पाए गए. इनमें से 10 स्कपर पूर्ण लंबाई में, जिसकी लंबाई 67.7 रनिंग मीटर और शेष आधे स्कपर 23.30 रनिंग मीटर लंबाई में बना है.



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