उत्तराखंड में 15 जवानों के परिजन को मिलेंगे विशेष पेंशन लाभ
उत्तराखंड में बचाव अभियान के दौरान हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जवानों के परिजन को विशेष पेंशन दिया जाएगा.
15 जवानों के परिजन को विशेष पेंशन (फाइल फोटो) |
लीक से हटकर कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के उन 15 जवानों के परिवारों को ‘उदारीकृत पारिवारिक पेंशन’ का लाभ देने का फैसला किया है जो पिछले
साल बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में बचाव अभियान के दौरान हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे.
इन जवानों के ‘‘त्याग’’ को मान्यता प्रदान करते हुए सरकार ने उनके परिजन को यह लाभ देने का फैसला किया है. जिन 15 जवानों के परिजन को विशेष लाभ दिए जाएंगे उनमें से नौ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) जबकि छह आईटीबीपी में तैनात थे.
इस महीने की शुरूआत में जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सीसीएस (ईओपी) नियमों के नियम चार को लागू कर कुछ ढील के जरिए उन 15 जवानों और अधिकारियों के परिवारों को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन देने का फैसला किया गया है ‘जिन्होंने 25 जून 2013 को उत्तराखंड में खोज एवं बचाव अभियान के दौरान एमआई-17 हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाई.
असाधारण पेंशन (ईओपी) नियम ‘नागरिक प्रशासन की सहायता में तैनाती के दौरान केंद्रीय पुलिस संगठन के कर्मियों की मृत्यु या उनके जख्मी होने के मामलों’ की श्रेणी के तहत सशस्त्र बलों के जवानों को पेंशन के लाभ देने के लिए लागू किए जाते हैं.
इस बाबत एक अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि इन शहीदों के परिवारों को वे पूरे पेंशन लाभ दिए जाएंगे जिन्हें सामान्य स्थिति में वे या सेवारत अधिकारी अपनी सेवानिवृति के बाद पाते हैं.
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