सड़क दुर्घटनाओं में मृतक व घायलों की सहायता के लिए विधेयक शीघ्र
उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में मृतक व घायलों की सहायता के लिए जल्द ही विधेयक लाया जाएगा.
Chief Minister Harish Rawat (file photo) |
यही नहीं घायलों को तत्काल अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए उच्चस्तरीय दो ट्रामा सेंटर देहरादून व हल्द्वानी में स्थापित किए जाएंगे.
प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इन पर अंकुश लगाने व दुर्घटना में घायलों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार जल्द ही विधेयक लाने जा रही है.
रविवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर गेस्ट हाउस में इसका खुलासा करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे.
दुर्घटना के तत्काल बाद हादसे के शिकार लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधा मिलेट इसके लिए विधेयक लाया जा रहा है. जिसमें किसी प्रकार हादसे के शिकार लोगों की मदद हो सके.
इसके लिए विस्तार से कार्ययोजना बनायी जाएगी. आर्थिक सहायता व स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहां से संसाधन जुटाए जाएंगे इस पर भी विचार किया जाएगा.
घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधा के लिए गढ़वाल मंडल के देहरादून व कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में दो उच्चकोटि के ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे. वर्तमान में घायलों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन वह केवल एक बार ही दी सकती है. जबकि उनके आगे के स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद नहीं का जा रही है.
इस संबंध में भी विचार किया जा रहा है. इसके लिए बीमा एजेंसियों से कैसे सहायता ली जा सकती है, इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है. विधेयक में इन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा. नागरिक अधिकारों के विषय में भी विधेयक में खुलासा किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि दुर्घटना के शिकार लोग सड़क पर पड़े रहते हैंख् लेकिन उनकी सहायता के बजाए लोग आगे बढ़ना मुनासिब समझते हैं. इस विषय पर भी बात की जाएगी. सड़क हादसों में घायलों की सहायता के लिए अभियान चला कर जनता को जागरूक किया जाएगा.
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