उत्तराखंड में बाल संरक्षण आयोग के तीन सदस्यों को नोटिस

Last Updated 24 Apr 2014 02:51:38 PM IST

नैनीताल उच्च न्यायालय ने बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों की नियम विरुद्ध नियुक्ति के मामले में आयोग के तीन सदस्यों को नोटिस जारी किया है.


Nainital High Court

इसके साथ ही नियुक्ति मामले में नया मोड़ आ गया है. अल्मोड़ा निवासी रघुबर दत्त ने एक जनहित याचिका दायर कर 28 जनवरी 2014 को आयोग में तीन सदस्यों की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया है.

याचीकर्ता का कहना था कि इनकी नियुक्ति नियम- सात उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग नियमावली-2011 के विरुद्ध है. तीन सदस्यों की नियुक्ति बिना विज्ञप्ति एवं बिना चयन समिति के अनुमोदन से ही की जा सकती है.

चीफ जस्टिस बारिन घोष और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की बेंच ने तीनों सदस्य बीना जोशी, आशीष उनियाल व अनीमा हल्दर को नोटिस जारी कर दिया है.



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