भूमि हेरफेर पर उच्च न्यायालय का मायावती को नोटिस

Last Updated 15 Feb 2017 02:57:29 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके दो करीबी रिश्तेदारों को एक जनहित याचिका पर आज नोटिस जारी किया.


(फाइल फोटो)

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके मूल गांव में भूमि रिकॉर्ड में \'हेरफेर\' की गई.
    
सामाजिक कार्यकर्ता संदीप भाटी की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति वाई वर्मा की खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किये. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौतमबुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव में 47,433 वर्गमीटर में फैले इलाके को \'आबादी\' घोषित कर दिया गया.


    
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि ऐसा भूमि के इस्तेमाल को बदलने के इरादे से किया गया ताकि भूमि की खंड-खंड या पूरे भूखंड की बिक्री करके इस भूमि के मालिकों को अच्छा-खासा धन प्राप्त हो सके.
    
यह गांव ग्रेटर नोएडा में आता है और याचिकाकर्ता ने मायावती, उनके भाई प्रभु दयाल और भतीजे आनंद कुमार को इसमें पक्षकार बनाया है.

आईएएनएस


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