गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर जिले में रात्रि कर्फ्यू लागू

Last Updated 08 Apr 2021 03:51:25 PM IST

राजधानी दिल्ली से सेट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों जिलाधिकारियों ने गुरुवार रात से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।


दिल्ली के बाद अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू

गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शिक्षण संस्थानों को बंद करने के साथ ही आज रात से रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर जिला गाजियाबाद में आज रात से रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है।

यह कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी होगा। पहले चरण में यह व्यवस्था 17 अप्रैल तक लागू की गई है। जिलाधिकारी ने 17 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने की घोषणा कुछ समय पूर्व ही की थी।
गौतमबुद्ध नगर का जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में आज रात से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। जिले में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू होगा।

इस दौरान केवल वही लोग सफर कर सकेंगे जो की इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल आदि वहीं गर्भवती महिला या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने जा रहा है। साथ ही हवाई अड्डे , रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले लोग वैध टिकट दिखा सफर कर सकेंगे।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी को पास की जरूरत होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा था

इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण करने के मामले पर भी विचार करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी लोग मास्क पहनें। साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण करना चाहिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह देर शाम होने वाले कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने पर विचार करे और रात का कर्फ्यू लगाने के बारे में भी सोचे।

वार्ता
गाजियाबाद


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