अपात्र कार्डधारकों का होगा राशन कार्ड जब्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र लोगों का राशन कार्ड जब्त कर उनके द्वारा प्राप्त किए गये खाद्यान की बाजार मूल्य के हिसाब से रिकवरी एवं कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
अपात्र कार्डधारकों का होगा राशन कार्ड जब्त |
इटावा के जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने गुरुवार को यहॉ बताया कि राशन विभाग में नई व्यवस्था में अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास कार, शस्त्र लाइसेंस, एसी और तीन लाख रुपये की प्रतिवर्ष आय है तो आप का राशन कार्ड जब्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आठ शर्तो में से किसी एक का भी उल्लंघन पाये जाने पर राशन कार्ड धारक को तत्काल डीलर या जिलापूर्ति कार्यालय में आकर राशन कार्ड जमा करके निरस्त करा लें।
अन्यथा जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ बाजार मूल्य पर खाद्यान्न की रिकवरी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए राशन कार्ड के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पंद्रह दिन के अंदर नियमावली के अनुसार राशन कार्ड जमा न करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
श्री कुमार ने बताया कि सरकारी खाद्यान्न के उठान से लेकर उसके वितरण तक की प्रणाली में कम्प्यूटरीकरण और पॉस मशीनों के जरिए निगरानी के बाद अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों की स्कैनिंग की तैयारी कर ली है।
उन्होंने बताया कि पिछले दिनों राशन कार्ड बनवाने को लेकर लोगों की शिकायतों के बाद खाद्य एवं रसद विभाग ने नियमों को लागू किया है। हालांकि यह नियम 2014 से प्रभावी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पहली बार सख्ती से लागू करने की तैयारी हो रही है। राशन कार्डो को लेकर मची मारामारी और खाद्यान्न वितरण में आ रही दिक्कतों के चलते अब पूर्ति विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे अपा लोगों के नए राशन कार्ड आवेदनों पर भी रोक लगा दी है। डीएसओ ने बताया कि अगर कोई भी अपा व्यक्ति आवेदन करता है और जांच के दौरान उसे दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अब सीधी कार्रवाई होगी।
उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सात नियम लागू किए गए हैं। इनमें ऐसे परिवार जो आयकर दाता हैं, जिनके घर पर एयर कंडीशनर हैं, परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर हो या फिर जिनके पास पांच किलोवाट या उससे अधिक का जनरेटर हो, उन्हें राशन कार्ड जमा करना होगा।
इसके अलावा पांच एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि, दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक की आय और एक अधिक शस्त्र का लाइसेंस होने पर भी राशन कार्ड जमा करके निरस्त कराना होगा।
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