दोहरी हत्या के मामले में 22 लोगों को उम्रकैद, दूसरे पक्ष के पांच लोगों को भी सजा

Last Updated 27 Apr 2017 05:49:39 PM IST

उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक अदालत ने सात साल पुराने दोहरी हत्या के मामले में गुरुवार को 22 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.


दोहरी हत्या के मामले में 22 लोगों को उम्रकैद की सजा (फाइल फोटो)

इसके अलावा अदालत ने दूसरे पक्ष के पांच लोगों को हत्या के प्रयास में पांच-पांच साल के कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. सजा सुनाये जाने के बाद सभी लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच सजा भुगतने के लिए मुरादाबाद जिला जेल भेज दिया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 सितम्बर 2011 को अमरोहा के छेबड़ा मोहल्ले में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए जुल्फकार और यासीन कबाड़ी पक्षों ने पंचायत बुलाई थी. पंचायत में सुलह न होने पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गये थे और दोनों पक्षों ने गोली चलायीं थीं. इस घटना में जुल्फकार पक्ष के यूनुस (18) और मुरसलीन (40) की मौके पर मृत्यु हो गयी थी जबकि दूसरे पक्ष के कई लोग घायल हो गये थे.

यूनुस और मुरसलीन की हत्या के मामले में जुल्फकार ने यासीन कबाड़ी समेत 24 लोगों सलीम, तहसीन, तसलीम शमी, शोकीन, मुकीन, यासीन, महराब, सिराज, इसरार, निसार, असलम, अहसान, गुड्डू, मिसवा, मुस्तकीम, फसल, सरदार, साकिर, शाहिद, इरफान इस्लाम और दो नाबालिगों शाइनवाज और सज्जाद को नामजद किया गया था. यासीन कबाड़ी की ओर से जुल्फकार, आफ़ताब समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या प्रयास का मामला दर्ज कराया था. 



इस मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश बी.डी. भारती ने सभी आरोपी 22 लोगों को दोहरी हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जबकि दो नाबालिगों की पावाली अलग कर दी गई है.

हत्या के प्रयास मामले में जुल्फकार, आफताब समेत पांचों नामजद लोगों को भी दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये को जुर्माने की सजा सुनाई.

वार्ता


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