गौकशी मामले में दो व्यक्तियों को पांच साल जेल की सजा
Last Updated 22 Mar 2017 03:21:21 PM IST
एक स्थानीय अदालत ने गौकशी के मामले में दो व्यक्तियों को दोषी पाया है और उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनायी है.
(फाईल फोटो) |
सरकारी वकील जावेद अली के मुताबिक, उत्तर प्रदेश गोहत्या रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाये जाने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी गय्यूर और गांधी अली पर 15-15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस ने 27 जनवरी 2012 को शामली जिले में झुंझला थाना अन्तर्गत एक जांच चौकी पर एक ट्रक पकड़ा था और उसमें से गोमांस जब्त किया था.
इस सिलसिले में गिरफ्तार किये गये दोनों आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था.
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