बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को उम्रकैद
Last Updated 25 Feb 2017 07:07:24 PM IST
एक स्थानीय त्वरित अदालत ने शनिवार को दो व्यक्तियों को 16 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी.
बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को उम्रकैद (फाइल फोटो) |
न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने लड़की के रिश्तेदार रामपाल और उसके दोस्त रवि को भादसं की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी.
न्यायाधीश ने उन पर 8000-8000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
सरकारी वकील सीताराम राहे के अनुसार 27 अक्तूबर, 2008 को शामली जिले में बाबरी इलाके के बढिया गांव में इस लड़की को उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त ने अगवा कर लिया था तथा उन्होंने उससे सामूहिक बलात्कार किया था.
राहे के अनुसार दोनों ने उसे 11 दिनों तक बंधक रखा और उसे कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया.
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