बंगले बचाने व भत्ते बढ़ाने को यूपी विस में बिल पेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले खाली कराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बचने का रास्ता निकालने के लिए सोमवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया.
उत्तर प्रदेश विधानसभा |
जिसमें मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी का भी प्रस्ताव है.
उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्रर्कीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक 2016 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यंत राज्य सम्पत्ति विभाग के तहत नियमानुसार मासिक किराये पर कोई सरकारी आवास आवंटित किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है. इस संशोधन विधेयक के जरिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री का वेतन प्रतिमाह 12 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए तथा उपमंत्री का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रु. कर दिए जाने का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की गई है. राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा न्यासों, पत्रकारों एवं कतिपय अन्य श्रेणी के लोगों को हुए भवन आवंटन की वैधता को लेकर उठे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे आवंटनों को विधिक रूप देने के उद्देश्य से एक अलग और विस्तृत अधिनियम बनाने के लिए भी सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है.
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