उत्तर प्रदेश में विधायक रामपाल को मिली जमानत
उत्तर प्रदेश में मारपीट व पिस्टल से फायर करने के मामले में आरोपित विधायक रामपाल यादव सहित सात लोगों को जमानत मिल गई है.
(फाइल फोटो) |
प्रभारी सत्र न्यायाधीश बीएल केसरवानी ने अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण के दौरान एलडीए के प्रवर्तन दल पर हमला, मारपीट व पिस्टल से फायर करने के मामले में आरोपित विधायक रामपाल यादव सहित सात लोगों की जमानत अर्जी स्वीकार कर उन्हें 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.
अदालत ने विधायक रामपाल यादव, राजेन्द्र यादव, शिवेन्द्र यादव, शिवकुमार यादव, तौकीर अहमद, गगन उर्फ अभिषेक व भारती यादव की जमानत अर्जियां स्वीकार कर उन्हें रिहा किये जाने का आदेश दिया है.
वहीं इसी मामले के दो आरोपितों पुष्पेन्द्र यादव व जितेन्द्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर 29 अप्रैल को अदालत में पेश किया था.
अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.
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