यूपी में राजस्व संहिता लागू : अब बि‍ना परमि‍शन दलि‍त बेच सकेंगे जमीन, पत्नी को मिलेगा बराबर का हिस्सा

Last Updated 11 Feb 2016 06:33:49 PM IST

उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने गुरुवार से नया राजस्व संहिता लागू कर दिया है. इसके साथ ही दलित अब बिना परमिशन किसी को भी अपनी जमीन बेच सकेंगे.


अब बि‍ना परमि‍शन दलि‍त बेच सकेंगे जमीन

बुधवार को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी. राजस्व परिषद गुरुवार को राजस्व दिवस के रूप में मना रहा है.

राजस्व विभाग की 234 एक्ट और 16 चैप्टर में अमेंडमेंड कर राजस्व से संबद्ध  नियमों की कठिनाइयों को आसान कर दिया गया है. अब राजस्व कोर्ट में नए दायर हुए केसों की सुनवाई की जाएगी.
नये राजस्व कोड के लागू होने के बाद कोई भी शख्स अपने एग्रीकल्चर लैंड का दूसरे के नाम पट्टा भी कर सकता है. ठियाबंदी के बाद लगाए सुरक्षा चिन्हों की रखवाली और उनकी हिफाजत करना लैंड ओनर की ही जिम्मेदारी होगी.
 
इसके अलावा प्राइवेट लैंड की पैमाइश कराना भी आसान हो जाएगा. कोई भी लैंड ओनर 1000 रुपए जमा कर अपनी जमीन की पैमाइश करा सकेगा.
 
नये राजस्व कोड के तहत दलित किसी को भी अपनी जमीन बेच सकेंगे. इसके लिए उन्हें किसी अथॉरिटी के परमिशन की जरूरत नहीं है. हालांकि, इसके लिए तीन शर्तें सरकार की ओर से लागू की गई हैं. पहली शर्त- जमीन बेचने वाला दूसरी जगह बस गया हो, दूसरी शर्त- वह किसी जानलेवा रोग से पीड़ित हो, तीसरी शर्त- कोई उसका उत्तराधिकारी न हो.
 
अभी तक दलितों को पट्टे पर जमीन दी जाती थी.नये कोड के लागू होने के बाद अब दलितों को अपनी जमीन की मालिकाना हक मिल गई है.आवंटित भूमि में पत्नी को बराबर का हिस्सा मिलेगा.पट्टे के पात्र व्यक्ति के घर की जमीन का स्वामित्व उसे दे दिया जाएगा.

सरकार ने नई राजस्व संहिता को दो चरण में लागू करने का फैसला किया था. नियमावली बनाने व इससे जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण देने जैसे जरूरी प्रावधानों को 19 दिसंबर 2015 को लागू किया गया था. 11 फरवरी को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया.

संहिता को लागू करने के लिए इसकी नियमावली का होना जरूरी है. कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित होने की वजह से राजस्व नियमावली को देर शाम कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई.

राजस्व परिषद ने राजस्व संहिता को यादगार बनाने के लिए 11 फरवरी को ‘राजस्व दिवस’ मनाने का फैसला किया.

 



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