किशोरी को भगा ले जाने के मामले में एक अभियुक्त को पांच साल की सजा
Last Updated 10 Feb 2016 11:23:17 PM IST
उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने किशोरी को भगा ले जाने के आरोप में एक युवक को पांच साल का कारावास और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई.
किशोरी को भगा ले जाने पर पांच साल की जेल (फाइल फोटो) |
अभियोजन पक्ष के अनुसार महोबकण्ठ क्षेत्र के टोलापातर गांव निवासी गयाशंकर धोबी गांव की एक किशोरी को 28 मार्च 2014 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था.
पुलिस ने 22 अप्रैल 2014 को किशोरी को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया था.
इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट गजेन्द्र कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद आज गयाशंकर को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और दो हजार रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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