दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पांच को आजीवन कारावास

Last Updated 06 Feb 2016 05:39:33 PM IST

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक अदालत ने दहेज के लिये एक विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने के आरोप में पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


विवाहिता की हत्या मामले में पांच को उम्रकैद (फाइल फोटो)

अभियोजन पक्ष के अनुसार वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र निवासी गुलाब दूबे ने अपनी पुत्री का विवाह 2012 में चुनार के भरतपुर निवासी राजू तिवारी के साथ किया था.
    
पुलिस से की गयी शिकायत में अभियोजन पक्ष का आरोप था कि राजू और उसके परिजन शादी के बाद से चार पहिया वाहन की मांग को लेकर नेहा को प्रताडित करते थे. वर्ष एक अप्रैल 2014 को ससुराल के लोगों ने गला दबा कर नेहा की हत्या कर दी.

इस मामले में गुलाब दूबे ने चुनार थाने में पति राजू तिवारी, ससुर नागेन्द्र तिवारी, सास सुमन, जेठ राहुल तिवारी और जेठानी संध्या को हत्या के लिए नामजद मामला दर्ज कराया था.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पी एल श्रीवास्तव दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद पति, ससुर, सास, जेठ और जेठानी को नेहा की हत्या का आरोपी करार देते हुए कल शाम आजीवन कारावस की सजा सुनाई.

सुनवाई के दौरान नेहा के पिता पक्षद्रोही हो गये थे. इस पर न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए आदेश लिखा था कि मृतका के पिता ने बेटी के शव का सौदा कर बयान से मुकर गया है इसके लिए न्यायालय ने वादी को नोटिस भेजा है.

 

 



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