आतंक के केस में आठ साल से बंद को कोर्ट ने बताया निर्दोष
प्रतिबंधित आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल इस्लामी से संबंध रखने के आरोप में आठ सजा सजा काटने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने निर्दोष करार देकर बरी कर दिया.
आतंक के केस में आठ साल से बंद को कोर्ट ने बताया निर्दोष |
इस मामले में रहमान को साल 2007 में शूटआउट के केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन विशेष जज ने सबूतों की कमी के आधार पर उसे रिहा कर दिया. कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इसी मामले में 6 अन्य आरोपियों को भी सबूत के अभाव में रिहा कर दिया था.
यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हूजी से संबंध रखने और आतंकी हमला करने की योजना बनाने के आरोप में 2007-2008 में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था.
एसटीएफ ने दावा किया था कि आरोपियों यूपी में रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंडों पर धमाके करने की बात कबूली थी. हालांकि एसटीएफ कोर्ट में ये आरोप साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया.
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