अम्बेडकर स्मारक की दीवार गिराये जाने पर फैसला सुरक्षित

Last Updated 25 Nov 2015 05:52:56 AM IST

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बसपा सरकार के दौरान बनाये गये अम्बेडकर स्मारक व भागीदारी भवन की दीवार तोड़े जाने के विरूद्ध दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है.


अम्बेडकर स्मारक की दीवार गिराये जाने पर फैसला सुरक्षित

फैसला 26 नवम्बर को सुनावा जाएगा.

न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति एआर मसूदी की पीठ ने बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार चौधरी व कपिल मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया है.

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र मिश्रा ने बहस की. याचिका का कड़ा विरोध करते हुए महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने पीठ को बताया कि याचिका पोषणीय नहीं है.

कहा कि सरकार ने व्यापक जनहित को देखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान मे रखते हुए आम जनता के हित में कार्य किया है.

याची की ओर से आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दुर्भावना वश राज्य सरकार अम्बेडकर स्मारक व भागीदारी भवन की दीवार तोड़ रही है, जबकि अदालत ने कभी भी आदेश मे दीवार तोड़े जाने की इजाजत नहीं दी.



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