शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द

Last Updated 06 Oct 2015 09:49:47 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष सनिल कुमार की नियुक्ति को अवैध करार दिया है.


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (फाइल फोटो)

कोर्ट ने सनिल की नियुक्ति को रद्द करते हुए इन्हें पद से हटाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सनिल पद की योग्यता नहीं रखते तथा इनकी नियुक्ति नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर नहीं की गयी है. दूसरी तरफ बोर्ड के तीन सदस्यों अनीता यादव, आशा लता सिंह व ललित कुमार के काम करने पर रोक जारी रखते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि इनकी नियुक्ति फाइल बिना पेजिंग के क्यों है.

बाद में बिना तिथि वाला सदस्यों का बायोडाटा फाइल में किस प्रकार रखा गया. पद पर नियुक्ति की योग्यता न होने के बावजूद इन सदस्यों की किस आधार पर नियुक्ति की गयी है. कोर्ट ने पूछा कि तीन फाइलें एक ही नंबर पर क्यों बनायी गयीं तथा बायोडाटा भेजे जाने व प्राप्त करने की क्या तिथि है.

याचिका पर सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र के खण्डपीठ ने जितेन्द्र कुमार गोयल एवं अभिलाषा मिश्रा की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह व एसके मिश्र ने बहस की. चयन बोर्ड अध्यक्ष सनिल की नियुक्ति बिना पद विज्ञापित किये की गयी, साथ ही वह वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यवाहक प्राचार्य थे.

कोर्ट ने कहा कि धारा 4 (3) सी के तहत की गयी नियुक्ति के मापदण्डों का ध्यान नहीं रखा गया तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी. तीन सदस्यों के मामले में कोर्ट ने कहा कि वे पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं रखते किन्तु इनकी नियुक्ति पत्रावली से छेड़छाड़ की गयी है जिसके लिए जवाबदेह अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से हलफनामा मांगा है. अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी.

 



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