राजा भैया को समन नहीं हो सका तामील
कुण्डा कांड में अदालत के आदेश के बाद भी प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को समन तामील नहीं कराया जा सका.
राजा भैया को समन नहीं हो सका तामील (फाइल फोटो) |
लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार तामीलाकर्ता आरक्षी समर बहादुर सिंह ने शनिवार को अदालत को दी अपनी आख्या में कहा कि उसे राजा भैया और गोपालजी के खिलाफ समन तामील कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लिहाजा अब इसे एसपी प्रतापगढ़ के मार्फत तामील कराया जाए.
साथ ही उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे सभी अभियुक्तों को समन तामील करा सके. वहीं आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ समन तामील न होने पर अदालत ने डीजीपी मुख्यालय को फटकारा है. राजधानी स्थित सीबीआई की विशेष न्यायालय के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार प्रथम ने कुण्डा में दो मार्च 2013 को हुई सुरेश यादव की हत्या के मामले में राजा भैया समेत 15 आरोपितों को आज अदालत में तलब किया था.
तामीलकर्ता आरक्षी समर बहादुर सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि घर पर मौजूद न होने की वजह से राजा भैया का समन किसी ने नहीं लिया.
वहीं अन्य आरोपितों तत्कालीन एसओ हथिगवां मनोज कुमार शुक्ल, कोतवाली कुण्डा के प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र व सीओ कुण्डा जियाउल हक के गनर इमरान सिद्दीकी के खिलाफ जारी समन को डीजीपी मुख्यालय प्रेषित किया गया था.
साथ ही इसकी प्रति एडीजी (लॉ एंड आर्डर), आईजी इलाहाबाद व डीआईजी इलाहाबाद को भी भेजी गयी थी. इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा तामीला के संबंध में कोई भी आख्या अदालत नहीं भेजी गयी है न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है.
इसके अलावा संजीव सिंह भी घर पर मौजूद नहीं मिले और उनका समन किसी ने नहीं लिया, वहीं अभियुक्त बुल्लेपाल, राजीव प्रताप सिंह, विजय पाल व अजय पाल जेल में बंद हैं.
समर बहादुर सिंह ने अपनी आख्या में जीवेन्द्र पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने तथा संजीव सिंह, नन्हें सिंह, कामता पाल व गुड्डू सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की संस्तुति अपनी आख्या में की है. अदालत ने आगामी 20 अक्टूबर को इस मामले की पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये हैं.
Tweet |