दरोगा भर्ती: नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पुलिस सब इंसपेक्टर व प्लाटून कमाण्डर के चार हजार पदों पर भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (फाइल फोटो) |
अदालत इस मामले में अगली सुनवाई बारह अक्टूबर को करेगी. इस अवधि के दौरान अदालत की अनुमति के बिना कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में समान आदेश पिछले 5 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जारी किया है, लिहाजा यागीगणों को भी समान लाभ दिया जाए.
इस पर पीठ ने समान आदेश जारी किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खण्डपीठ ने अभिषेक कुमार व तीन अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके कालिया व विधूभूषण कालिया द्वारा दायर याचिका पर दिये हैं.
याचिका दायर कर याचीगणों ने दरोगा भर्ती परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है. कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में अनेक तरह की खामियां थीं. आरोप लगाया गया है कि पिछले ओबीसी श्रेणी के लोगों को वरीयता दी गयी तथा आरक्षण को भी कानून के तहत लागू नहीं किया गया.
इस प्रकरण में पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आशीष कुमार पाण्डेय के मामले में आदेश जारी किये थे. इसी आधार पर लखनऊ पीठ ने भी समान आदेश दिये. अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी. पीठ ने राज्य सरकार से जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा है.
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