बलात्कारी अभियुक्त को सात वर्ष की सजा

Last Updated 26 Jul 2015 05:36:34 PM IST

उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की फास्ट ट्रेक न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.


न्यायालय

अभियोजन पक्ष ने महोबा में बताया कि पनवाडी क्षेत्र में बुडेरा गांव के सुखनन्दन लोधी की पत्नी रामश्री ने 20 जनवरी 2012 को अपने सगे देवर धीरेन्द्र कुमार पर तमंचे की नोक पर बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देते हुये एक साल तक लगातार यौन शोषण करने का मुकदमा पंजीकृत कराया था. पीडिता का आरोप था कि काम के सिलसिले में पति के अक्सर बाहर रहने की बात का लाभ लेते हुये आरोपी उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म का शिकार बनाता रहा.

फास्ट ट्रेक न्यायालय में चल रहे इस मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश गजेन्द्र कुमार ने कल अभियुक्त धीरेन्द्र को साक्ष्यो के आधार पर दोष सिद्व होने पर उसे सात वर्ष के कारायास और चार हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.
 



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