फ्लैट मालिकों से मनमाना बिजली बिल लेने पर रोक
उत्तर प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों में सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेकर बिल्डरों द्वारा फ्लैट मालिकों से बिजली की दरों में की जा रही मनमानी पर लगाम कसी गई है.
फ्लैट मालिकों से मनमाना बिजली बिल लेने पर रोक (फाइल फोटो) |
बहुमंजिला इमारतों में एक किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिए फ्लैट मालिकों से बिल्डर करीब 25 हजार रपए वसूलते थे जबकि इन उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 10 रपए लिए जाने की शिकायत मिल रही थी.
उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से इस बारे में कठोर कानून बनाने की मांग की थी.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने रविवार को बताया कि आयोग के नए टैरिफ आर्डर में अब ऐसा कानून बन गया है कि कोई भी बिल्डर, जो सिंगल प्वाइंट का कनेक्शन लेकर मल्टीस्टोरी में रहने वाले अपने फ्लैट मालिकों को कनेक्शन देगा, उससे वह अभी तक सिंगल प्वाइंट बिजली कनेक्शन लेने वाले बिल्डर फ्लैट मालिकों से प्रति यूनिट 10 रपए तक बिल वसूलते थे.
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