भाजपा नेता अनंत विक्रम गिरफ्तार

Last Updated 05 Jul 2015 07:01:28 AM IST

बहुचर्चित भूपति भवन कांड के दौरान सिपाही की हत्या के मामले में राज्य सभा सदस्य डा.संजय सिंह के बेटे व भाजपा नेता अनंत विक्रम सिंह को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.


अमेठी : भाजपा नेता अनंत विक्रम को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस.

उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम की अदालत में पेश किया गया. इस दौरान अनंत विक्रम के समर्थकों की भीड़ जमा होने के कारण उन्हें रिमांड के लिए पीछे के दरवाजे से अदालत ले जाया गया. अनंत विक्रम सिंह की तरफ से सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत जमानत अर्जी को न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया़. वहीं जेल में विशेष सुरक्षा दिलाने सम्बंधी प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक से छह जुलाई को रिपोर्ट तलब की है. समर्थकों ने अनंत की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक कारण बताया है.

अमेठी कोतवाली क्षेत्र स्थित भूपति भवन के बाहर बीते 14 सितम्बर को हुई घटना को लेकर कोतवाली प्रभारी मो.हमीद ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि भूपति भवन में अमीता सिंह व डा.संजय सिंह की आने की सूचना पर अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों ने उन्हें प्रवेश करने से रोकने की योजना बनायी थी. इसकी जानकारी मिलने पर शांति व्यवस्था के मद्देनजर भूपति भवन के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे. अमीता सिंह व डा.संजय सिंह के भूपति भवन के सामने पहुंचने पर अनंत के समर्थकों की ओर से ईंट-पत्थर चलाते हुए विरोध में नारेबाजी की जाने लगी. वहां तैनात सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा तो दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया. पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट, पानी के बौछार छोड़ी.

इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सिपाही विजय प्रताप मिश्र को गोली लग गयी, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी. इस मामले में अनंत विक्रम सिंह, सुनील बारी, विजय प्रताप उर्फ लल्लन, चिंटू,संजय सिंह उर्फ लुल्ली, बिन्नू बारी व अवधेश सिंह समेत 250-300 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भादवि की धारा 147, 148, 149, 188, 307, 302, 336, 332, 353, 427, 504, 506 व 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने सुनील बारी, बिन्नू बारी समेत अन्य क ई आरोपितों को जेल भेजा था. इनमें कई की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय से मंजूर हो चुकी है,जबकि कई जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में गये हुए हैं.

विवेचक एसके मिश्रा ने अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है,वहीं मामले में नामजद प्रथम आरोपित अनंत विक्रम सिंह को लेकर विवेचना चल रही थी. इसी क्रम में विवेचक ने अनंत विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी. अदालत ने बीते 16 जून को अनंत विक्रम की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसी क्रम में पुलिस ने शनिवार को रामनगर में सड़क पर अपने वाहन के बाहर खड़े होने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पीपरपुर थाने लाया गया, जहां से सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया.

दीवानी परिसर में उनके समर्थकों ने नारेबाजी की और गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक रंजिश बताया. समर्थकों की भीड़ के कारण पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. यहां तक कि रिमांड के लिए उन्हें न्यायाधीश विजय कुमार आजाद की अदालत में पीछे के दरवाजे से ले जाना पड़ा. न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने प्रकरण से जुड़ी धाराओं व आपराधिक षडयंत्र के मामले में अनंत विक्रम सिंह को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया गया. अनंत विक्रम सिंह की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सीजेएम की अदालत में जमानत अर्जी एवं जेल में विशेष सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दिया. न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी जबकि जेल में विशेष सुरक्षा सम्बंधी प्रार्थना पत्र पर 6 जुलाई को जेल अधीक्षक से आख्या तलब की है.



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