पेंशन ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर कर्मचारी को ब्याज पाने का हक

Last Updated 02 Jun 2015 03:49:47 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में देरी होती है तो कर्मचारी को देरी से भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकार है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाईल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में देरी होती है तो कर्मचारी को देरी से भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों का यह वैधानिक दायित्व है कि वे सेवनिवृत्ति से छह माह पहले ही सेवानिवृत्ति परिलाभों के समयानुसार भुगतान की कार्यवाही शुरू कर ले.

कोर्ट ने समय से कार्यवाही किये जाने के बावजूद 10 वर्ष तक परिलाभों का भुगतान न करने पर उपनिदेशक शिक्षा चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद को चार माह के भीतर याची को 12 फीसदी ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को शिक्षक की विधवा का सम्मान करना चाहिए तथा बिना देरी के भुगतान करना चाहिए.

कोर्ट ने उपनिदेशक याची को ब्याज देने से इंकार करने के आदेश को रद कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने तिलक इंटरमीडिएट कालेज प्रतापगढ़ के अध्यापक रहे राम बिहारी मिश्र की विधवा तारावती मिश्रा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बहस की.

इनका कहना था कि याचिका के पति की नियुक्ति तिलक इंटरमीडिएट कालेज प्रतापगढ़ में एक जून 62 को हुई थी, जहां उन्होंने 31 अगस्त 79 तक काम किया. याचिका के पति विद्यालय में सहायक अध्यापक थे. 1979 के बाद उनका तबादला मान्धाता इंटरमीडिएट कालेज प्रतापगढ़ कर दिया गया. जहां से 30 जून 93 में वे सेवानिवृत्ति हुए.



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