उप्र सरकार कलराज के खिलाफ मुकदमा वापस लेगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र को बडी राहत देते हुए 2009 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र |
इस मामले में मिश्र के खिलाफ अदालत से कई बार गैर जमानती वारंट भी जारी किये जा चुके हैं.
पीलीभीत के जिलाधिकारी ओम नारायण सिंह ने सरकार के फैसले की पुष्टि करते हुए सोमवार को पीलीभीत में बताया कि सरकार का आदेश जिला प्रशासन को मिल गया है और बहुत जल्द इसे संबधित अदालत में पेश कर दिया जायेगा.
इस मामले में मिश्र के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अब्दुल कय्यूम की अदालत में चल रहे मुकदमें की अगली सुनवाई 21 मई को है और उसी दिन सरकार के इस फैसले पर मजिस्ट्रेट विचार करेंगे.
गौरतलब है कि मिश्र के खिलाफ 28 मार्च 2009 को अपने समर्थकों के साथ पीलीभीत अदालत परिसर में प्रवेश करने और वहां सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मिश्र के साथ पूर्व विधायक वी के गुप्ता और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी थे.
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