किन्नरों को है खाद्य सुरक्षा का अधिकार: अदालत

Last Updated 19 Apr 2015 07:55:09 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि किन्नरों की आबादी खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड का अधिकार रखती है.


इलाहाबाद उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ला की खंडपीठ ने 15 अप्रैल को यह आदेश जारी किया.

आदेश को कल ही उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ‘अपलोड’ किया गया. यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि किन्नरों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और राशन कार्ड मुहैया कराने का निर्देश दिया जाए. साथ ही कार्ड में बने कालम में ‘पुरूष-स्त्री-किन्नर’ लिखे जाने का भी निर्देश हो.

याचिकाकर्ता का आरोप था कि नये राशन कार्ड में किन्नरों के लिए कोई अलग कालम नहीं है. इस पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार किन्नरों की चिन्ताओं पर ध्यान दे.
 



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