किसानों को मुआवजे पर हाई कोर्ट ने केन्द्र और यूपी सरकार से किया जवाब तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने किसानों को उचित राहत,मुआवजा देने के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है.
किसानों को मुआवजे पर जवाब तलब (फाइल फोटो) |
हाई कोर्ट ने असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल का भारी नुकसान झेलने वाले उत्तर प्रदेश के किसानों को उचित राहत एवं मुआवजा देने के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है.
न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ला और न्यायमूर्ति राजन राय की पीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब दाखिल करने को कहा.
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष बुधवार को इसी मुद्दे से जुडी तीन अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गयीं. इनमें असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बादी का सामना कर रहे राज्य के किसानों को उचित मुआवजा देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
याचिकाकर्ताओं का आरोप कि केन्द्र और राज्य सरकारें किसानों को उनके नुकसान के अनुरूप पर्याप्त मुआवजा नहीं दे रही हैं.ऐसे में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खडा हो गया है.
राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने कहा कि किसानों को राहत और मुआवजा दिया जा रहा है. उन्होंने और केन्द्र के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अप्रैल तय की.
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