दंपत्ति की हत्या के मामले में 21 लोगों को उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दंपत्ति की हत्या के 24 साल पुराने मामले में अदालत ने 21 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
उम्रकैद की सजा (फाइल) |
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अप्रैल 1991 में दया राम लोधी नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी की पेड़ से बांध कर पिटाई कर रहा था, जिस पर गांव के ही कनौजी लाल धोबी ने आपत्ति की और उसकी सूचना पुलिस को दे दी.
उन्होंने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दया राम और उसके साथियों ने उस पर भी हमला कर दिया और पुलिस के सिपाही भाग गये.
पुलिस के चले जाने के बाद दया राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर कनौजी लाल धोबी और उसकी पत्नी कौशल्या देवी पर हमला कर दिया और दोनों की जान ले ली.
अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र भूषण सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को दया राम सहित 21 अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने हर एक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.
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