उत्तरप्रदेश में इंस्पेक्टर समेत छह की गिरफ्तारी के आदेश

Last Updated 29 Mar 2015 05:54:00 AM IST

सीजेएम गाजियाबाद की अदालत ने शनिवार को एक मामले में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजेश द्विवेदी सहित छह से अधिक पुलिस वालों के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी किये है.


उत्तरप्रदेश में इंस्पेक्टर समेत छह की गिरफ्तारी के आदेश

सीजेएम ने यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत की है. इंस्पेक्ट फिलहाल नोएडा में तैनात है.

गौरतलब है कि इंस्पेक्टर राजेश द्विवेदी ने बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीजेएम कोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. उसे उन्होंने 24 मार्च को वापस ले ली है. इंस्पेक्टर के अन्य साथियों द्वारा सीजेएम कोर्ट के सम्मन के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिविजन दाखिल कर रखा है, जो विचाराधीन है.

मामला पांच साल पुराना है, जब राजेश द्विवेदी इंदिरापुरम थानाध्यक्ष थे. आरोप है कि तब वैशाली निवासी विजय शर्मा को पुलिसकर्मियों ने मारा पीटा तथा उसका अपहरण कर एनकाउंटर करने का प्रयास किया. चार साल की लंबी अदालती लड़ाई के बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर किया. विजय शर्मा आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इलाहाबाद तक लड़ाई लड़ चुका है.

क्या था मामला

30 मार्च 2010 की सुबह 9 बजे विजय शर्मा अपने भाई के साथ बाइक से गाजियाबाद जा रहे थे. इसी दौरान वैशाली निवासी कांस्टेबल अशोक कुमार यादव ने उसे रोक लिया. आरोप है कि सिपाही ने विजय शर्मा को मारा पीटा और गाली-गलौजकी. कुछ देर में वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स आ गयी तथा विजय को पीसीआर वैन में डालकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया. घर वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर व अन्य माध्यमों से पुलिस के आला अधिकारियों को दी थी. पुलिस कर्मियों ने विजय शर्मा को 36 घंटे तक गैरकानूनी रूप से हिरासत   में रखा.

हाईकोर्ट के निर्देश सुनवाई

हाईकोर्ट के निर्देश पर जनपद न्यायालय में केस दायर हुआ. इस मामले को त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर विजय शर्मा ने याचिका दाखिल की. 31 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्टेट (सीजेएम) गाजियाबाद को 8 माह में पूरा करने को कहा लेकिन सीजेएम ने 8 माह के दौरान आरोपियों के खिलाफ केवल समन जारी करने की कार्यवाही की.



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