नकली नोट रखने वाले को पांच साल की सजा

Last Updated 28 Mar 2015 10:31:40 AM IST

एक व्यक्ति को नकली नोट रखने और उनकी आपूर्ति करने के मामले में मुजफ्फरनगर में पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है.


जेल

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने आरोपी नसीमुद्दीन को नकली मुद्रा इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया और उसे कल कारावास की सजा सुनाई. नसीमुद्दीन पर पांच हजार रपए जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार नसीमुद्दीन को 22 जुलाई 2000 को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उसने शामली जिले के थानाभवन में 500 रपए के दो नकली नोट का इस्तेमाल करके एक दुकान से मिठाइयां खरीदने की कोशिश की थी.
 



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