यूपी सरकार ने विधायकों का 60 फीसद बढ़ाया वेतन-भत्ता

Last Updated 27 Mar 2015 06:22:23 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों के वेतन-भत्तों में 60 फीसद की बढ़ोतरी कर दी है.


60 फीसद बढ़ा विधायकों का वेतन-भत्ता (फाइल फोटो)

विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों को अब Rs 99 हजार प्रतिमाह वेतन-भत्ता मिलेगा. इसके अलावा 3.25 लाख रुपये के रेल कूपन भी मिलेंगे। रेल कूपन में हर महीने पेट्रोल/ डीजल के लिए 18 हजार रुपये नकद प्राप्त करने की सुविधा होगी.

सरकार ने पूर्व विधायकों को दी जाने वाली पेंशन राशि में भी 25 फीसद का इजाफा करते हुए हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन देने का फैसला किया है. विधायकों के वेतन-भत्तों में इस वृद्धि की घोषणा गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में की.

सरकार की तरफ से इस सम्बंध में सदन में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. विधेयक में की गयी व्यवस्थाओं पर नजर डालें तो अभी तक विधायकों को वेतन-भत्तों के रूप में मिल रही 62 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 99 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है.

विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों (विधायकों) को अभी तक मूल वेतन के रूप में 8000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा था, जो अब 10 हजार रुपये हो गया है. विधायकों को अब जनसेवा भत्ते के रूप में 22 हजार रुपये के स्थान पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. क्षेत्र भत्ते के तौर पर प्रतिदिन 400 रुपये यानि हर महीने 12 हजार रुपये की मिलने वाली राशि को बढ़ाकर अब 24 हजार रुपये किया गया है.

विधायकों को सचिवीय भत्ते के रूप में अब हर महीने 10 हजार रुपये के बजाए 15,000 रुपये की राशि मिलेगी. इन सदस्यों को महीने में अभी दवा खर्च के रुप में 10 हजार रुपये की राशि मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 20 हजार रुपये कर दिया है.

विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को मिलने वाला 750 रुपये प्रतिदिन के भत्ता राशि को अब 1000 रुपये रोज कर दिया गया है. यह भत्ता सत्र के दौरान ही विधायक द्वारा सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर मिलता है. इस भत्ते को पाने के दौरान विधायक को क्षेत्र भत्ते के रूप में मिलने वाली 400 रुपये प्रतिदिन की राशि का भुगतान नहीं होता है.

सरकार ने विधायकों को देश के किसी भी कोने में आने-जाने के लिए मिल रही रेल कूपन की सुविधा की 2.50 लाख रुपये (कूपन राशि) में भी भारी इजाफा कर दिया है. विधायकों को अब हर साल 3.25 लाख रुपये के रेल कूपन मिलेंगे. रेल कूपन की राशि में से विधायक अपने निजी वाहन में पेट्रोल/डीजल के उपयोग के लिए हर महीने 18 हजार रुपये की राशि नकद प्राप्त कर सकेंगे. अभी तक यह सुविधा 10 हजार रुपये तक ही सीमित थी.

इस तरह विधायक पेट्रोल/डीजल के रुप में हर साल 2.16 लाख रुपये की राशि का नकद भुगतान ले सकेंगे, शेष राशि का कूपन. सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन राशि को भी 8000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है. कोई भी ऐसा विधायक जो एक दिन भी विधानमण्डल के किसी एक का सदस्य रहा है तो उसे यह पेंशन राशि मिलेगी.

इतना नहीं यदि कोई विधायक कई सालों को सदन का सदस्य रह चुका है तो उसे मूल पेंशन 10 हजार रुपये की राशि के अलावा 1000 Rs प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ाकर पेंशन राशि मिलेगी. पूर्व विधायकों को अब 60 हजार के स्थान पर 80 हजार मूल्य के रेल कूपन मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने विधायकों की मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को भी सम्मानजनक करने की पहल की है. मुख्यमंत्री ने विधायकों की पारिवारिक पेंशन राशि को न्यूनतम 10 हजार रुपये कर दिया है.



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