यूपी के ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को आयोग से बड़ी राहत
उत्तरप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अनमीर्टड बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है.
यूपी के ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को आयोग से बड़ी राहत |
और ग्रामीण क्षेत्र में दो किलोवाट तक के घरेलू व वाणिज्यिक (कामर्शियल) उपभोक्ताओं को पुरानी दरों से ही बिलिंग करने का निर्देश दिया है.
आयोग ने अपने पुराने आदेश को 31 मार्च 2015 तक के लिए बढ़ा दिया है.
इससे पूरे प्रदेश में करीब 50 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, उन्हें प्रति किलोवाट के बजाय प्रति कनेक्शन के मुताबिक ही बिल देना होगा, यह व्यवस्था 2013-14 में नियामक आयोग ने दी थी लेकिन 2014-15 में किलोवाट के हिसाब से बिलिंग की नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी थी लेकिन उपभोक्ता परिषद के प्रत्यावेदन पर नयी बिलिंग व्यवस्था पर रोक लगा दी थी.
आयोग से पूर्व में मिली राहत 31 दिसम्बर को खत्म हो गयी थी, इसके बाद उपभोक्ता परिषद ने फिर से प्रत्यावेदन दाखिल कर तिथि में बढ़ोतरी की मांग की थी.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने परिषद की दलील का विरोध किया लेकिन नियामक आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में भार मूल्यांकन के लिए बिजली कम्पनियों की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई न करने पर नाराजगी जतायी और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्तों को मिली छूट को 31 मार्च 2015 तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया.
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