नमोशूद्र, पोण्ड्रा और पोंड को एससी सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने नमोशूद्र, पोण्ड्रा और पोंड समुदाय को राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) की सूची में शामिल करने की सिफारिश केन्द्र से करने का फैसला किया.
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (फाइल फोटो) |
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, \'\'मंत्रिपरिषद ने नमोशूद्र, पोण्ड्रा और पोंड (बंगाली विस्थापित) समुदाय को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति करने का निर्णय लिया है.\'\'
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुताबिक उक्त तीनों समुदायों को प्रदेश के 11 जिलों में पुनर्वासित किया गया है तथा उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है. एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिपरिषद ने परिसंपत्ति की खरीद या पट्टा लिखवाने पर निशक्तजन को स्टाम्प शुल्क में छूट देना तय किया है. नजूल की पट्टागत भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर स्टाम्प शुल्क लगाने का फैसला किया गया है.
प्रवक्ता ने बताया कि एक ही आवास में रहने वाले सेवायोजित पति एवं पत्नी दोनों को मकान किराये भत्ते की सामान्य राशि प्रदान करने का फैसला मंत्रिपरिषद ने किया है. इसके अलावा \'हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना\' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नये सिरे से निविदा जारी करने की अनुमति प्रदान की गयी है.
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में खाद्य एवं फल प्रसंस्करण की माइक्रो इकाइयों के क्लस्टर विकसित करने हेतु मेसर्स स्माईल पाक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (लखनऊ) और राज्य सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है.
उन्होंने बताया कि केन्द्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश में कार्यान्वित करने का फैसला मंत्रिपरिषद ने किया है. साथ ही गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी है.
प्रवक्ता के अनुसार इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में नये बैडमिंटन हाल के निर्माण के लिए पुराने बैडमिंटन हाल को ध्वस्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है.
उन्होंने बताया कि लखनऊ मेट्रो परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए आपसी समझौते के आधार पर भूमि खरीदने तथा भूमि एवं परिसंपत्तियों का मूल्य तय किये जाने के लिए निर्धारित प्रकिया अपनाये जाने के प्रसताव को मंजूरी दी गयी है.
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