समाजवादी पेंशन राशि 31 दिसंबर तक ट्रांसफर करने के निर्देश
समाजवादी पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की पेंशन धनराशि 31 दिसंबर तक हर हालत में ट्रांसफर करने के निर्देश दिये गये हैं.
पेंशन राशि ट्रांसफर करने के निर्देश (फाइल फोटो) |
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत चुने गये लाभार्थियों के खातों में पिछले आठ महीने तक की पेंशन धनराशि 31 दिसंबर तक हर हालत में पहुंच जानी चाहिए.
प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया, ‘‘पात्र लाभार्थियों के खाते में 31 दिसंबर तक आठ महीने तक की पेंशन राशि हर हालत में पहुंच जानी चाहिए.’
उन्होंने कहा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हर जिले में समारोह का आयोजन कर योजना के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों को परिचय पत्र वितरित किया जाए.
रंजन ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी हर हालत में सुनिश्चित करे कि समाजवादी पेंशन योजना से कोई पात्र लाभार्थी वंचित ना होने पाये और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होने पाये.
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत चुने गये लाभार्थियों के खातों में 15 दिसंबर तक सात महीने की पेंशन राशि हस्तांतरित कर दी जाए.
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