शराब पीकर हंगामा करने के दोषी 11 ट्रेनी जजों की बर्खास्तगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब पीकर हंगामा करने और महिला साथी से अभद्र आचरण करने के दोषी 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त कर दिया.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
सरकारी प्रवक्ता के अनुसारै पिछले दिनों एक रेस्तरां में पार्टी के दौरान शराब पीकर हंगामा करने और एक महिला साथी के साथ अभद्र आचरण करने वाले 11 प्रशिक्षु जजों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने कल देर रात इनकी बर्खास्तगी का शासनादेश जारी कर दिया है.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित प्रशिक्षु जजों ने बीती सात सितम्बर को प्रशिक्षण समाप्त होने की खुशी में एक रेस्तरां में पार्टी आयोजित की थी जिसमें कइयों ने शराब पीकर हंगामा किया था.
इस संबंध में शिकायत होने पर 15 सितम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग में इस मामले को गंभीरता से लिया गया और 17 सितम्बर को जांच में दोषी पाये गये 11 प्रशिक्षु जजों की बर्खास्तगी की संस्तुति कर दी थी.
प्रवक्ता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्यपाल राम नाईक से मंजूरी के बाद नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने उच्च न्यायालय की संस्तुति के अनुसार दोषी 11 प्रशिक्षु जजों की बर्खास्तगी के लिए शनिवार देर रात शासनादेश जारी कर दिया है.
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