मुजफ्परनगर में दलित युवती से बलात्कार के दोषी को सात साल की सजा

Last Updated 30 Aug 2014 03:28:56 PM IST

एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल 21 वर्षीय दलित युवती से बलात्कार करने के दोषी एक युवक को सात साल जेल की सजा सुनायी है .


दलित युवती से बलात्कार के दोषी को सात साल की सजा (फाइल फोटो)

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डी के गर्ग ने दोषी दीपक कुमार को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जबकि सबूतों के अभाव में सह आरोपी प्रवीण सैनी को बरी कर दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित युवती दैनिक क्रिया के लिए बाहर गयी थी कि उसी दौरान दो युवकों दीपक और प्रवीण वहां आए और उसे उठाकर समीप के एक स्थान पर ले गए .

पिछले वर्ष 15 जनवरी को जिले के छरतावल इलाके के हैदरपुर गांव में ले जाकर उससे बलात्कार किया गया.

पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करते हुए उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे .

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में आरोप लगाया था कि उसके साथ दोनों युवकों ने बलात्कार किया था.



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