पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के खिलाफ केस दाखिल करने का निर्देश

Last Updated 22 Aug 2014 10:57:23 AM IST

पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित और कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेता शब्बीर शाह के खिलाफ केस दाखिल करने का निर्देश दिया है.


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यह मामला दर्ज करने के आदेश इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट ने दिए है. वकील सुशील कुमार मिश्रा ने जिला अदालत में याचिका दी थी कि अब्दुल बासित ने भारत सरकार के मना करने के बावजूद हुर्रियत नेता शब्बीर शाह से मुलाकात की. यह देशद्रोह का मामला है.

वकील ने कहा कि यह देश के खिलाफ साजिश है. दोनों को तलब करके दंडित किया जाए.

जिला अदालत की सीजेएम निलिमा सिंह ने इस याचिका को मंजूर करते हुए केस दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी.

गौरतलब है कि भारत ने 18 अगस्त को पाकिस्तान के साथ 25 अगस्त को इस्लामाबाद में होने वाले विदेश सचिव स्तरीय बातचीत को रद्द कर दिया था. भारत के विरोध जताने के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात की थी.

जब पाकिस्तान ने हुर्रियत के नेताओं को मिलने का न्योता भेजा तो उस वक्त ही देश की विदेश सचिव सुजाता सिंह ने बासित को ऐसा नहीं करने को कहा था. इसके बावजूद अब्दुल बासित ने इन अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की.



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