बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल सितंबर में जिले में हुए दंगे के दौरान एक महिला के साथ हुए बलात्कार के संबंध में एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी.
अदालत |
जिला और सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने गुरुवार को आरोपी महेर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह जमानती मामला नहीं है.
पिछले साल सितंबर में दंगों के दौरान जिले के लांक गांव में कथित तौर पर तीन लोगों ने पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया था. आरोपी ने महिला के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था.
महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसे धमकी देने के आरोप में पुलिस ने महेर, कुलदीप और विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
पिछले साल सितंबर में मुजफ्फरनगर और उसके आस पास के इलाकों में हुए दंगे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था.
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